फिल्ड में ज्यादा पुलिस फोर्स की जरुरत, अब 6 माह से ज्यादा वक्त से निलंबित पुलिसकर्मी होंगे बहाल

जयपुर. राजस्थान में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तक प्रदेश के 22 जिलों में कोरोनावायरस का संक्रमण फैल चुका है। पिछले छह दिनों के अंदर प्रदेश में पांच नए कोरोना हॉटस्पॉट बन गए हैं। ऐसी परिस्थतियों में राजस्थान पुलिस की भूमिका भी अहम रोल अदा कर रही है।


लॉक डाउन के बीच बस्तियों में खाना बंटवाने से लेकर, स्क्रीनिंग करने जा रही मेडिकल टीमों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ संदिग्धों रोगियों को आईसोलेशन के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाने के अलावा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस जुटी हुई है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की आवश्यकता हो रही है। इसके चलते सामान्य मामलों में निलंबित पुलिसकर्मियों (कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर) को बहाल करने का निर्णय पुलिस मुख्यालय ने लिया है। 


कस्टोडियल डेथ जैसे गंभीर मामलों में निलंबित पुलिसकर्मी नहीं होंगे बहाल


महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को सामान्य प्रवृत्ति के मामलों में गत 6 माह से अधिक समय से निलंबित पुलिसकर्मियों को जांच जारी रखते हुए बहाल करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि एसीबी के मामलों, आपराधिक प्रवृत्ति के मामलों एवं गंभीर प्रवृत्ति के मामलों जैसे कस्टडी डेथ आदि के मामलों में निलंबन की बहाली नहीं होगी।


केवल सामान्य प्रवृत्ति के 6 माह से अधिक समय से निलंबित पुलिस कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पुलिस कर्मियों को ही बहाल किया जा सकेगा। इसके लिए डीजीपी यादव ने मंगलवार को प्रदेश के समस्त पुलिस रेंज महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उनके अधीनस्थ पुलिस कांस्टेबल से निरीक्षक स्तर तक के मामलों में निलंबन की बहाली करें ताकि कोरोना से जंग में पुलिस बल की मदद मिल सकें।


फोटो व रिपोर्ट: उदय चौधरी